अब डीएल और आरसी साथ में रखने की जरुरत नहीं, दिल्ली में वाहन चालकों को बड़ी राहत
दिल्ली में वाहन चलाने वालों के लिए यह राहत की खबर है कि अब वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित आरिजनल पेपर साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं है। डिजी लाकर में रखे ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी वैध दस्तावेज हैं।
परिवहन विभाग ने सार्वजनिक सूचना जारी कर…
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