GST कटौती का बड़ा तोहफा: सरकार ने कंपनियों को दिया सख्त आदेश, 22 सितंबर से लागू

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त्योहारों से पहले उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कंपनियों को GST दरों में कटौती का पूरा लाभ सीधे ग्राहकों तक पहुंचाना होगा। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र सरकार अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित निर्यातकों के लिए राहत पैकेज पर काम कर रही है।

सीतारमण ने स्पष्ट किया कि GST सुधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर किए गए हैं, जिनका उद्देश्य आम आदमी, किसान और छोटे कारोबारियों तक लाभ पहुंचाना है। कई कंपनियां पहले ही कीमतें घटाने का ऐलान कर चुकी हैं, और सरकार भी दामों पर नजर रखेगी।

नई दरें कब लागू होंगी?

नई GST दरें 22 सितंबर से लागू होंगी, जो नवरात्रि की शुरुआत से मेल खाती हैं। वित्त मंत्री का कहना है कि 375 वस्तुओं पर टैक्स कटौती से उपभोग और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

उपभोक्ताओं को होगी बचत

इस बार अधिकांश वस्तुएं कम टैक्स स्लैब में हैं, और केवल 13 ‘लग्जरी और सिन गुड्स’ पर उच्च टैक्स रहेगा। इससे टैक्स ढांचा सरल होगा और ग्राहकों की जेब में पैसा बचेगा

कंपनियों और सरकार की जिम्मेदारी

CBIC चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि कंपनियों को तुरंत अपनी बिलिंग सिस्टम अपडेट करनी होगी। यदि कोई सेक्टर नियमों का पालन नहीं करता, तो सरकार संबंधित उद्योग संगठनों से कार्रवाई करेगी। विशेष रूप से बीमा और ऑटो सेक्टर को मिली राहत का पूरा फायदा ग्राहकों को देना होगा। सिगरेट, पान मसाला और तंबाकू जैसी वस्तुओं पर टैक्स कम नहीं होगा।

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