EPFO का बड़ा फैसला: अब जरूरत पड़ने पर निकाल सकेंगे 100% PF, नियम हुए आसान
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने 7 करोड़ से अधिक सदस्यों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब सदस्य अपने पीएफ खाते से जरूरत पड़ने पर 100% यानी पूरा पैसा निकाल सकेंगे। सरकार ने इस कदम को “ईज़ ऑफ लिविंग” की दिशा में एक बड़ा सुधार बताया है। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह अहम फैसला लिया गया। इससे अब पढ़ाई, शादी, बीमारी या घर जैसी जरूरतों के लिए पैसा निकालना पहले से कहीं ज्यादा आसान और झंझटमुक्त हो गया है।
🔹 13 नियमों को घटाकर सिर्फ 3 श्रेणियों में किया गया
सोमवार को हुई सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की बैठक में EPF निकासी के नियमों को सरल बनाया गया। पहले आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) के 13 जटिल नियम थे, जिन्हें अब तीन श्रेणियों में समेट दिया गया है —
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आवश्यक जरूरतें – बीमारी, शिक्षा और शादी
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हाउसिंग जरूरतें
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विशेष परिस्थितियां
🔹 अब 12 महीने की सेवा के बाद मिलेगी निकासी की अनुमति
पहले किसी भी आंशिक निकासी के लिए कम से कम 5 साल की सेवा जरूरी थी, लेकिन अब यह अवधि घटाकर सिर्फ 12 महीने कर दी गई है।
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अब कर्मचारी अपने खाते से कर्मचारी और नियोक्ता — दोनों हिस्सों की रकम निकाल सकेंगे।
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शिक्षा के लिए निकासी की सीमा 10 गुना और शादी के लिए 5 गुना कर दी गई है।
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पहले अधिकतम 3 बार निकासी की अनुमति थी, जो अब खत्म कर दी गई है।
🔹 खाते में रहेगा 25% “मिनिमम बैलेंस”
EPFO ने तय किया है कि खाते में हमेशा 25% राशि “मिनिमम बैलेंस” के रूप में बनी रहेगी। इससे खाते पर 8.25% ब्याज और कंपाउंडिंग का फायदा जारी रहेगा। यानी जरूरत के वक्त पैसा निकालने की आज़ादी भी मिलेगी और रिटायरमेंट फंड का लाभ भी बना रहेगा।
पहले “स्पेशल सर्कमस्टैंसेस” (जैसे महामारी, बेरोजगारी या लॉकआउट) में निकासी के लिए कारण बताना जरूरी था, लेकिन अब बिना वजह बताए भी निकासी की जा सकेगी।
🔹 ‘विश्वास स्कीम’ और अन्य फैसलों को भी मंजूरी
बैठक में “विश्वास स्कीम” को भी मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य पेनल्टी मामलों में मुकदमेबाजी घटाना है।
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अब देर से जमा किए गए PF पर पेनल्टी सिर्फ 1% प्रति माह होगी।
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मई 2025 तक ऐसे मामलों में 2,406 करोड़ रुपये की पेनल्टी लंबित है और 6,000 से ज्यादा केस अदालतों में हैं।
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यह स्कीम 6 महीने चलेगी, जिसे जरूरत पड़ने पर 6 महीने और बढ़ाया जा सकेगा।
EPFO ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) से करार किया है, जिससे EPS-95 पेंशनर्स को अब घर बैठे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा मिलेगी — वह भी बिना किसी शुल्क के।
🔹 PF सेवाएं होंगी पूरी तरह डिजिटल
बैठक में “EPFO 3.0 डिजिटल फ्रेमवर्क” को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत PF सेवाएं बैंकिंग की तरह पूरी तरह डिजिटल और ऑटोमेटेड होंगी।
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मल्टीलिंगुअल सेल्फ-सर्विस
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इंस्टेंट क्लेम
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ऑनलाइन निकासी की सुविधा
CBT ने PF निवेशों के बेहतर प्रबंधन के लिए चार नए फंड मैनेजरों की नियुक्ति को भी मंजूरी दी।
श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा —
“इन फैसलों से EPFO की सेवाएं पारदर्शी, तेज और टेक्नोलॉजी आधारित बनेंगी। करोड़ों कर्मचारियों को आर्थिक आज़ादी और सुविधा दोनों का सीधा लाभ मिलेगा।”
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