जीएसटी दरें घटने के बाद शिकायत कैसे करें: 22 सितंबर से लागू नई प्रक्रिया
केंद्र सरकार ने हाल ही में कई उत्पादों और सेवाओं पर जीएसटी दरें घटाई हैं। ये नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। सरकार ने इस कदम के बाद कंपनियों को प्रोत्साहित किया है कि वे अपने उत्पादों के दाम कम करें। कई कंपनियों ने नई रेट लिस्ट विज्ञापन और वेबसाइट के माध्यम से उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई है।
अगर दुकानदार नई दरें लागू नहीं करता
यदि कोई दुकानदार जीएसटी घटने के बाद भी पुराने दाम वसूल रहा है, तो आप राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन और अन्य माध्यमों से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सरकार ने शिकायत प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए अलग श्रेणियाँ बनाई हैं, जिसमें शामिल हैं:
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कार और बाइक
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बैंकिंग सेवाएँ
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टीवी, फ्रिज और अन्य वाइट गुड्स
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ई-कॉमर्स
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FMCG और अन्य प्रमुख उत्पाद
शिकायत कैसे करें
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राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन: 1915 पर कॉल करें।
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WhatsApp या SMS: 8800001915 पर अपनी समस्या भेजें।
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फोन कॉल: 1800114000 (सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक)
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मोबाइल एप्स: नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन ऐप या UMANG ऐप के जरिए शिकायत दर्ज करें और ट्रैक भी करें।
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वेबसाइट: https://consumerhelpline.gov.in पर रजिस्टर होकर शिकायत करें।
सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि जीएसटी कटौती का लाभ सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचे। इसलिए अगर कोई स्टोर या दुकानदार नई दरें लागू नहीं करता है, तो तुरंत शिकायत दर्ज कराना उपयुक्त रहेगा।
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